बिना Form 16 के भी करें ITR Filing: जानिए आसान तरीका और जरूरी दस्तावेज

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना हर टैक्सपेयर्स की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब आपके पास फॉर्म 16 न हो, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। हां, आप बिना फॉर्म 16 के भी आसानी से अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ जरूरी दस्तावेजों की मदद से आप बिना किसी परेशानी के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

क्या है Form 16?

Form 16 एक टीडीएस (TDS) सर्टिफिकेट होता है जो आपकी कंपनी आपको देती है। इसमें आपकी सालभर की सैलरी, उस पर काटा गया टैक्स और निवेश या डिडक्शन (जैसे कि धारा 80C, 80D) की जानकारी होती है। यह डॉक्युमेंट जून के मध्य तक कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है और ITR फाइल करते समय काफी मददगार होता है। लेकिन अगर किसी वजह से यह फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो भी आप कुछ वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर ITR दाखिल कर सकते हैं।

Form 16 के बिना ITR कैसे फाइल करें?

Form 16 के बिना भी आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जो आपकी आय, टैक्स कटौती और छूट की पुष्टि करते हैं। आइए जानें वे कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स हैं:

1. Form 26AS: टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट

Form 26AS एक बेहद जरूरी डॉक्युमेंट है जिसमें आपकी सैलरी, ब्याज या किसी अन्य स्रोत से काटे गए टैक्स की जानकारी होती है। इसे आप TRACES पोर्टल या इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह डॉक्युमेंट यह साबित करता है कि आपके ऊपर कितना TDS कटा और वो सरकार के पास जमा हुआ या नहीं।

2. Salary Slips: सैलरी का प्रमाण

आपके मासिक वेतन की स्लिप्स (खासकर मार्च की) आपकी कुल आय का पता लगाने में मदद करती हैं। इसमें बेसिक सैलरी, HRA, अन्य भत्ते और कटौतियों की जानकारी होती है। यदि फॉर्म 16 नहीं मिला है, तो आप अपनी कंपनी से सालभर की सैलरी का ब्रेकअप मांग सकते हैं या खुद स्लिप्स का उपयोग कर सकते हैं।

3. Bank Statement: आय और ब्याज की जानकारी

बैंक स्टेटमेंट से आपको सैलरी क्रेडिट, सेविंग अकाउंट का ब्याज, FD पर ब्याज, किराए या फ्रीलांस इनकम का रिकॉर्ड मिल सकता है। इसके अलावा, आपने अगर किसी स्कीम में निवेश किया है जैसे कि PPF, ELSS या बीमा, तो उसकी एंट्री भी बैंक स्टेटमेंट में दिखाई देगी, जो टैक्स छूट क्लेम करने में मदद करती है।

4. Investment Proofs और Deduction से जुड़े डॉक्युमेंट्स

अगर आपने टैक्स बचाने के लिए निवेश किया है तो उसके प्रमाण भी जरूरी हैं:

  • PPF, ELSS, जीवन बीमा (80C के अंतर्गत)
  • स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (80D)
  • होम लोन के ब्याज और मूलधन की रसीदें
  • किराया रसीदें (HRA क्लेम के लिए)

इन डॉक्युमेंट्स को इकट्ठा कर ITR फॉर्म में संबंधित सेक्शन में सही जानकारी भरें।

5. PAN और Aadhaar कार्ड: पहचान के जरूरी डॉक्युमेंट

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए PAN कार्ड और आधार कार्ड दोनों जरूरी होते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर लॉगिन और E-verification तक, हर स्टेप पर इनकी जरूरत पड़ती है। ई-वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न फाइलिंग अधूरी मानी जाती है।

अंतिम बात: बिना फॉर्म 16 भी अब कोई चिंता नहीं

अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर बताए गए डॉक्युमेंट्स की मदद से आप अपनी इनकम, टैक्स डिडक्शन और छूट का सही-सही हिसाब लगाकर ITR फाइल कर सकते हैं। थोड़ा समय और सावधानी के साथ आप अपनी टैक्स फाइलिंग को आसान और सटीक बना सकते हैं।

सुझाव:

  • अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन में कठिनाई हो रही है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें या किसी भरोसेमंद टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म की मदद लें।
  • हर दस्तावेज को डिजिटल रूप में स्कैन करके सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उपयोग हो सके।

निष्कर्ष:

बिना फॉर्म 16 के भी ITR फाइलिंग पूरी तरह से संभव है, बस आपके पास सही जानकारी और जरूरी डॉक्युमेंट्स होने चाहिए।

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